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कृषि स्नातकों को उद्यम स्थापित करने को सरकार देगी मदद

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इटावा। कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) योजना शुरू की है। योजना के तहत कृषि में स्नातक व अनुभवी युवकों को खाद, बीज, कृषि उपकरणों की एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए सरकार अनुदान देगी। किसानों को भी कृषि केंद्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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योजना शुरू होने से किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए केवल एक ही स्थान पर जाना पड़ेगा। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक व जैव कीटनाशकों सहित लघु कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को नवीन तकनीकी की जानकारी, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का लाभ भी मिलेगा।
प्रशिक्षित उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाएं
कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता, लाइसेंस फीस के खर्च की प्रतिपूर्ति विभाग करेगा। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता व पांच प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैंक इंडेड सब्सिडी के रुप में रखा जाएगा। वर्ष की समाप्ति पर ऋण के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपया 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो। स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय की स्थापना के लिए कृषि व्यवसाइयों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
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चयन के लिए निर्धारित पात्रता
जिले में निवास करने वाले स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों जैसे उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त युवा इसके पात्र होंगे। योग्यताधारी उपलब्ध न होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण प्रार्थी पर विचार किया जाएगा। आयु- 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को पांच वर्ष की अधिकतम छूट। पात्रों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
योजना की लागत
योजना लागत- चार लाख (अधिकतम), ऋण सीमा- 3.50 लाख, प्रतिपूर्ति राशि-0.50 लाख प्रोजेक्ट लागत का 12.50 प्रतिशत ऋणी आवेदन के साथ अभिदान करेगा।
पांच सितंबर तक करें आवेदन
जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने बताया कि एग्रीजंक्शन योजना का लाभ लेने के लिए पांच सितंबर तक उप कृषि निदेशक कार्यालय, कृषि भवन आगरा रोड, इटावा में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थिति होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
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