फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दूध कारोबारी की हत्या में तीन को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। चौबिया थाना क्षेत्र के हिद्दपुरा गांव में मनोज कुमार की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को एक माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन

एडीजीसी (दंड) वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि हिद्दपुरा गांव निवासी शैतान सिंह का बेटा मनोज कुमार दूध का कारोबार करता था। 19 नवंबर 2017 को मनोज दूध लेने के राजपुर से होकर नगला हरी गांव जा रहा था। उसी दौरान ध्रुव सिंह के खेत के पास गांव के भूरे उर्फ रामबाबू, गुड्डू उर्फ सर्वेश और शेषराम ने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर मनोज की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में शैतान सिंह ने चौबिया थाने में भूरे, गुड्डू व शेषराम के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, एकजुट होकर वारदात को अंजाम देने समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू के अलावा तमंचा भी बरामद किया था। विवेचना में विवेचक ने आरोपियों पर लगे आरोपों को सही पाया। सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कल्पना (द्वितीय) की कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान बचाव और वादी पक्ष के अधिवक्ताओं के पक्ष को सुना। न्यायाधीश ने इस मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शेषराम व सर्वेश पर 10-10 हजार और रामबाबू पर 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्तों की सजा के दौरान पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें