एटा। कई स्विमिंग पूल और जिम अपंजीकृत रूप से संचालित किए जा रहे हैं। खेल विभाग की ओर से पंजीकरण कराने के लिए निर्देश भी जारी किए गए लेकिन अंतिम तिथि तक सिर्फ दो पूल संचालकों ने पंजीकरण कराया।
अब खेल विभाग की ओर से अपंजीकृत स्विमिंग पूल को सीज किए जाने की तैयारी चल रही है। कासगंज में एक व्यक्ति की पूल में मौत के बाद जिम्मेदार और सतर्क हो गए हैं।
उप जिला क्रीड़ाधिकारी पूजा भट्ट ने मंगलवार को बताया कि शहर के सिर्फ दो स्विमिंग पूल संचालकों ने पंजीकरण कराया गया है। जबकि दो का पंजीकरण पहले से है। इसके अलावा किसी भी पूल व जिम संचालक द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया है। खेल विभाग की ओर से अपंजीकृत स्विमिंग पूल और जिम संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज किया जाएगा। जिले में लगभग 20 जिम व 8 स्विमिंग पूल संचालित हैं। जिम एक भी पंजीकृत नहीं है।
पूजा भट्ट ने बताया कि मानकों के तहत पूल, जिम संचालन के लिए प्रशिक्षित ट्रेनर और संचालक होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर होना चाहिए। सफाई की व्यवस्था होना जरूरी है। आपातकालीन समय के लिए नजदीकी अस्पताल का नाम, उसका फोन नंबर एवं अस्पताल की दूरी मार्ग निर्देशन लिखे होने चाहिए। महिला व पुरुष के चेंजिंग रूम अलग-अलग होने चाहिए। सुरक्षा संबंधी नियम लिखे होने चाहिए। जिम में अग्निशमन से संबंधित सुरक्षा उपकरण होने चाहिए।