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नशीला पदार्थ रखने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

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एटा। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट की न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा ने शनिवार को रंजीत उर्फ गंगू निवासी जाटवपुरा थाना कोतवाली नगर की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। पुलिस ने उसे 3 अगस्त 2017 को चेकिंग के दौरान 1 किलो 10 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम सहित पकड़ा था। इसके अलावा एक अन्य आरोपी गुलजार निवासी किदवई नगर थाना कोतवाली नगर की जमानत अजी को भी निरस्त किया है।
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उसे 2 नवंबर 2019 को किदवई नगर से 800 ग्राम डायजापाम पाउडर के साथ पकड़ा गया था। उधर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने दुष्कर्म व दहेज के मामले में अलीगढ़ निवासी दो सहआरोपी महिलाओं की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार की है। 21 सितंबर 2021 को एक महिला ने अपने पति सहित 6 ससुरालीजन के विरुद्ध दुष्कर्म व दहेज के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संवाद
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