पुलिस ने अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त कराया। मेडिकल के बाद बयान कराए। अब कोर्ट में पीड़िता पूर्व में दिए गए अपने बयान में मुकर गई।
अपहरण के मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता अदालत में पूर्व गवाही से मुकर गई। उसने कहा कि पूर्व के बयान दरोगा के कहने पर दिए थे। एडीजे मृदुल दुबे ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ओम नगर नुनिहाई निवासी सनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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थाना एत्माद्दौला में पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनकी विवाहित पुत्री अपनी ससुराल फिरोजाबाद से मायके आई थी। 23 अक्तूबर, 2023 की शाम 4 बजे आरोपी सनी बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त कराया। मेडिकल के बाद बयान कराए।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से वादिनी और पीड़िता की ही गवाही दर्ज हुई। पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने दरोगा के कहने पर आरोपी के खिलाफ बयान दिए थे। वह आरोपी को नहीं जानती है। 23 अक्तूबर, 2023 को वह अपनी मर्जी से मां को बिना बताए अपनी मौसी के घर चली गई थी। पीड़िता की मां ने कहा कि उसने भी लोगों की बातों में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।