एटा। सपा नेता पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की संपत्तियों का ब्योरा शासन तक पहुंच गया है। आदेश मिलने के बाद यहां से सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण गृह विभाग को भेजा गया है। शासन स्तर पर या शासन के निर्देश मिलने पर संपत्ति कुर्क करने जैसी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 18 अप्रैल को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पूर्व विधायक को गैंगलीडर और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया। आरोप है कि गैंग संचालित कर ये लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी व निजी संपत्तियों पर कब्जे करते हैं। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत डीएम आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। जिसको लेकर सुगबुगाहटें लगातार तेज हो रहीं हैं। इस बीच गृह विभाग से दोनों आरोपी नेताओं की संपत्तियों की रिपोर्ट मांग ली गई। जिसे तैयार कर शासन में भेजा गया है। शासन स्तर से भी लगातार इन्हें लेकर कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई की तैयारी चल रही है।