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फतवा: गैर मर्द के घर में दाखिल होने पर भी तलाक

Thu, 14 Feb 2013 12:19 PM IST
देवबंद/ब्यूरो
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शौहर के कहे मुताबिक अगर बीबी इजाजत के बिना किसी गैर मर्द को घर में दाखिल होने देगी तो उससे तलाक हो जाएगा। पाकिस्तान से ऑनलाइन एक व्यक्ति के पूछे गए सवाल पर इसलामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम के मुफ्तियों ने यह फतवा दिया।
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16 जनवरी को पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने दारुल उलूम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल संख्या 44258 में पूछा कि उसने बीबी को कहा कि अगर तुम मेरी इजाजत के बिना गैर मर्द को घर में घुसने दोगी तो तुम्हें तलाक। एक दिन नीचे रह रहा पड़ोसी आया और छत पर रखी पानी की टंकी को देखने के लिए कहा। उसकी छत का रास्ता हमारे घर से है, उसकी बीबी ने दरवाजा खोलकर उसे छत पर जाने के लिए रास्ता दे दिया तो क्या तलाक होगा या नहीं।

इस सवाल पर दारुल उलूम के मुफ्तियों ने 12 फरवरी 2013 को दिए जवाब संख्या 432-432/एम=4/1434 में कहा है कि सूरत-ए-मसला (जो मसला सामने रखा गया है) की स्थिति में बीबी को तलाक होगा।
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दारुल उलूम वक्फ के वरिष्ठ उस्ताद मौलाना मुफ्ती आरिफ कासमी ने कहा कि अगर शौहर बीबी से यह कह देता है कि उसकी इजाजत के बिना गैर मर्द को घर में दाखिल किया तो तलाक और उसके बाद बीबी गैर मर्द को घर में दाखिल होने देती है तो उस पर तलाक-ए-रजई (एक तलाक) पड़ जाएगा। अब अगर शौहर चाहे तो इद्दत के समय या बाद में फिर से बीबी को निकाह में ले सकता है।
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