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Deoria News: स्वतंत्र साक्षी के अभाव में कोर्ट से रजा खान को मिली जमानत

Wed, 12 Mar 2025 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। छात्र नेता विशाल सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी रजा खान को सोमवार को स्वतंत्र साक्षी के अभाव में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। यही नहीं न्यायालय में उपलब्ध कराए साक्ष्य में सीसी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी रजा जिम में मौजूद है। इसके बाद वह अपने घर पर था। इसके अलावा विलंब से दूसरे दिन मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। हौली बलिया गांव निवासी पूर्व बीडीसी सदस्य विनीत सिंह के पुत्र और छात्रनेता विशाल सिंह की 16 नवंबर की रात को घर से बुलाकर कुछ दूरी पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में चार आरोपियों रजा खान, राहुल अली, फैज रैनी और विनोद जायसवाल पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस फरार चौथे आरोपी विनोद जायसवाल की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। रजा खान ने चार मार्च को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। जिसपर सोमवार को समीर जैन की अदालत ने सुनवाई करते हुए रजा खान को जमानत दे दी।
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कोर्ट में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों में घटना 16 नवंबर की रात आठ बजे घटित होना बताया गया है, जबकि इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 18 नवंबर की दोपहर 1.57 बजे दर्ज की गई है। घटना स्थल से पुलिस थाने की दूरी छह किलोमीटर है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं दे पाया। न्यायालय को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में मुख्य आरोपी रजा को घटना के समय मौजूद नहीं बताया गया है। कहा गया है कि वह गोरखपुर में मौजूद था और घटना देवरिया में हुई। घटना रात आठ बजे हुई, जबकि रजा खान 5:38 से 7:18 बजे तक गोरखपुर के एक जिम में मौजूद था। इसके बाद अपने घर आया और रात 8:40 बजे अपने घर से बाहर चला गया। मुख्य आरोपी की सारी गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हैं। इस संबंध में पैन ड्राइव भी उपलब्ध है। रजा घटनास्थल से 55 किलोमीटर दूर था, इसलिए ऐसे में विशाल की हत्या करना संभव नहीं है।
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