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15 तक रैली, रोड शो, जनसभा पर प्रतिबंध

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15 तक रैली, रोड शो, जनसभा पर प्रतिबंध
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80 की उम्र पार के बुजुर्ग घर बैठे बैलेट पेपर से डाल सकते हैं वोट : डीएम
पोस्टल वोट की सुविधा दिव्यांगजन के लिए भी होगी
नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जमानत राशि भी जमा कर सकेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि आपदा प्रबंधन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को रैली, रोड शो, वाहन जुलूस, जनसभा आदि की अनुमति नहीं है। अगर कोई संभावित प्रत्याशी और चुनाव से जुड़ा व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।
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रविवार को डीएम विकास भवन के गांधी सभागार में प्रेसवार्ता में कहा कि किसी भी रैली, मीटिंग में एसडीएम के निर्देशों का पालन करना होगा। इसमें मास्क, सैनिटाइजर और आवागमन की व्यवस्था करनी होगी। मीटिंग व रैली के लिए मैदान, हाल की क्षमता का चिह्नांकन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की नजर रहेगी कि क्षमता से अधिक लोग रैली व मीटिंग में न आएं। रैली और मीटिंग के लिए स्थान की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जाएगी। रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक रैली, जनसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक रोड, चौराहों, गलियों आदि में नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक संभव हो राजनीतिक दल डिजिटल माध्यम से प्रचार-प्रसार करें। डोर-टू-डोर प्रचार में प्रत्याशी के साथ सुरक्षाकर्मी को छोड़कर पांच व्यक्ति रहेंगे। काफिले में पांच वाहन की अनुमति होगी, लेकिन एक वाहन से दूसरे वाहन का अंतराल आधे घंटे का होगा। विजय जुलूस निकलेगा और जीत का प्रमाणपत्र लेने को दो व्यक्ति से अधिक की संख्या नहीं होगी। मतदान व मतगणना एजेंट बनने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वह डबल डोज वैक्सीनेशन करा लिया हो। प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और जमानत राशि भी जमा की जा सकती है। जिसका प्रिंट निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। नामांकन के लिए दो व्यक्ति दो वाहन की अनुमति होगी। एक मतदान स्थल पर अधिकतम 1250 मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सभी मतदान स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शरीर का तापमान अधिक होने पर उसकी जांच दोबारा की जाएगी। तापमान वही रहने पर एक टोकन जारी किया जायेगा। मतदान के अंतिम एक घंटे में वोट सकेगा। 80 वर्ष पार, कोविड पॉजिटिव और होम क्वारंटीन लोगों को बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। बाजारों में व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क नहीं तो सामान न दें। मॉल और सुपर मार्केट में बिना मास्क के नहीं जाने दिया जाए। शादी समारोह में बंद स्थानों पर अधिकतम 200 लोगों को अनुमति रहेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता 50 होगी। इस दौरान एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सोनकर भी मौजूद रहे।
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छठवें चरण में होगा चुनाव
4 फरवरी को अधिसूचना
11 फरवरी तक नाम निर्देशन की अंतिम तिथि
14 फरवरी को नाम निर्देशन की जांच अंतिम तिथि
16 फरवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन
3 मार्च को मतदान
10 मार्च को मतगणना
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