संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिले में बिना लाइसेंस के मीट, मछली, मुर्गा के खुले में मीट बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग गंभीर है। इस तरह की शिकायत मिलने पर विभाग ने शुक्रवार को निरीक्षण कर आठ दुकानदारों का चालान किया है।
साथ ही न्यायालय में वाद दाखिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही बिना एनओसी के दुकान लगाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
जिले में मीट, मछली, मुर्गा की जगह-जगह दुकान खोल कर मीट की बिक्री की जाती है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिन दुकानों का निरीक्षण किया।
इसके तहत 10 जून को भीखमपुर रोड, महुआनी चौराहा, महुआपाटन, 16 जून को बरियारपुर, बड़हरा चौराहा, देवरिया शहर, 19 जून को रुद्रपुर मोड़, सोनूघाट, शहीद गेट के पास भटवलिया चौराहा, भटनी में आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में खुले में मुर्गा, बकरे को काटने, बिक्री के लिए रखने तथा अस्वस्थकर परिस्थितियों में बिक्री के कारण कुल 16 जगह निरीक्षण किए गए।
इसमें आठ दुकानदारों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व नियमों के उल्लंघन में चालान किया गया। साथ ही न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया की जा रही है।