कुंडा सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा के तत्कालीन थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार मिश्रा व हथिगवां के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अर्जी शनिवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जा जीनत ने खारिज कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पिछली कई तारीख पर इस मामले के विवेचक उपस्थित नहीं हो रहे हैं। विवेचक सुरेंद्र सिंह गुर्म ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह नहीं बताया है कि दोनों गवाहों का पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराना क्यों जरूरी है।
वहीं अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक सीबीआई नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करने को कहा है।
शनिवार को अदालत में निलंबित थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार मिश्रा व मनोज कुमार शुक्ला व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।
मामले के विवेचक सुरेंद्र सिंह गुर्म ने 10 मार्च को सर्वेश कुमार मिश्रा एवं 25 अप्रैल को मनोज कुमार शुक्ला का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दी थी।