चित्रकूट। पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कर्वी कोतवाली के तरौंहा निवासी लालबाबू ने 29 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 मई 2021 की शाम भाई होरीलाल के घर पर एक आदमी आया था। उसको भाभी पूजा उर्फ बुधनी ने अपने मामा का लड़का बताया था। रात में बुधनी, होरीलाल तथा बुधनी के मामा के लड़के ने घर में अंडे बनाकर खाए। उनकी मां आगे वाले घर में सो गईं और पीछे वाले घर में ये तीनों लोग सो गए थे। सबेरे जब मां सहोदिया होरीलाल को जगाने पहुंची तो दरवाजे पर कुंडी लगी थी। उसने दरवाजा खोलकर अंदर चारपाई से चादर हटाया तो होरीलाल का रक्त रंजित शव पड़ा था। उसकी पत्नी और अन्य घर में नहीं थे।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मृतक की पत्नी बुधनी व राजापुर थाना क्षेत्र के कैरा का पुरवा मजरा बरूआ निवासी प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू को गिरफ्तार किया था। पुलिस की विवेचना में खुलासा हुआ था कि बुधनी ने प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के साथ मिलकर पति होरीलाल की कमरे के अंदर पत्थर से कूंचकर हत्या की थी और इसके बाद दोनों लोग घर से फरार हो गए थे। दोनों हत्यारोपी जेल में बंद हैं।
पुलिस ने इस मामले में मृतक की हत्यारोपी पत्नी पूजा उर्फ बुधनी और उसके प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।