चित्रकूट। मां-बेटे को पीटकर बेहोश करने के मामले में न्यायालय ने दो भाइयों को तीन साल कैद और 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शुक्रवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली में 7 मई 2020 को जगदीश गंज निवासी आशीष वर्मा ने मोहल्ले के ही सतीश पटेल व पवन उर्फ रज्जा पटेल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आशीष के अनुसार घटना के समय उसका भाई अमित सोनी व मां जनक दुलारी घर में थे। इस दौरान पूर्व में हुए झगडे़ की बात को लेकर मोहल्ले के ही रहने वाले सतीश पटेल और पवन ने गाली-गलौज करते हुए पत्थर, लाठी व लोहे की सरिया से अमित पर हमला कर दिया।
बचाव में आने पर मां जनक दुलारी को भी पीटा। पिटाई से गंभीर चोटें आने से दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद हमलावरों ने उनकी चार पहिया गाड़ी भी तोड़ दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी सतीश पटेल व पवन पटेल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।