चित्रकूट। डाकू गौरी यादव के मारे गए साथी 25 हजार के इनामी भालचंद्र की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में अदालत के आदेश पर अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस टीम ने जवाब नहीं दाखिल किया। इस पर जज ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि एक दिसंबर को इस मामले के कागजात समेत आदेश का अनुपालन कराया जाए।
गौरतलब है कि इसी साल 31 मार्च को बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माड़ो बांध के पास एसटीएफ और पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में डाकू गौरी यादव के साथी भालचंद्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी ने अदालत में इस मुठभेड़ को फर्जी बताकर याचिका दाखिल की थी। दस्यु प्रभावित विशेष क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने सुनवाई के बाद तत्कालीन एसपी और एसटीएफ व पुलिस के 17 कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में कई बार सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। 15 नवंबर की तारीख पर सोमवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस पक्ष की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि एक दिसंबर को सभी प्रपत्रों के साथ कोर्ट में जानकारी दी जाए।