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तीन भगौड़ा घोषित, तीन आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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चंदौली। नगर के जयप्रकाश नगर(कोट) पर दो पक्षों में मारपीट और पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में जिलाधिकारी संजीव सिंह के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कोर्ट के द्वारा भगौड़ा घोषित तीन आरोपियों के शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
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पिछले माह 17 दिसंबर को जिला मुख्यालय के जयप्रकाश नगर(चंदौली कोट) में पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलीं थीं। इससे पहले दूसरे पक्ष के द्वारा दूसरे लोगों पर धारदार हथियार और लाठी डंडो से हमला किया गया था। इसी मामले में एक पक्ष से नामवर सिंह, केदार सिंह, शिवाजी सिंह, सौरभ सिंह, अंशुमान सिंह तथा दूसरे पक्ष से तुंगनाथ सिंह, अमरीश सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह और अखिलेश सिंह के खिलाफ संगीन धाराओं में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। परंतु मामले के कई दिन गुजरने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस ने 25 दिसंबर को कोर्ट से जारी 82 की नोटिस लेकर आरोपियों के घरों पर चप्पा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस के निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। डीएम ने केदार सिंह, अमरीश सिंह, दिलीप सिंह के लाइसेंस को निरस्त किया है। लूट और जानलेवा हमला करने के मामले में दो पक्षों से कुल नौ लोग फरार चल रहे हैं। जिन्हें कोर्ट ने भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की की नोटिस(82) जारी कर दी है। कोतवाल संजीव मिश्रा ने बताया कि डीमए के द्वारा जयप्रकाश नगर के तीन लोगों के शस्त्र का लाइसेंस निरस्त किया गया। जबकि एक अन्य व्यक्ति के शस्त्र का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
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