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Chandauli News: पशु तस्करी के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

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चकिया। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने दो दशक से ज्यादा पुराने पशु तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बबुरी पुलिस ने 24 अक्तूबर 2002 को गोवध निवारण अधिनियम और पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज कर धूरी कोट निवासी शिव कुमार को गिरफ्तार किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने शिव कुमार को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
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