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भाजपा नेता के खिलाफ कोर्ट ने जारी की कुर्की की उद्धोषणा

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पीडीडीयू नगर। उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य और सांसद के सेवापुरी विधानसभा के प्रतिनिधि भाजपा नेता शिवशंकर पटेल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहबाद ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की आदेश जारी की। यह कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन एक मामले में उनके हाजिर नहीं होने पर की गई है। सोमवार की रात पुलिस ने भाजपा नेता के घर जाकर नोटिस सौंपा।
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उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य भाजपा नेता शिवशंकर पटेल के खिलाफ वर्ष 2015 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 व 341 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद शिवशंकर पटेल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज में मुकदमा चलने लगा। कई बार बीडब्ल्यू (जमानती वारंट) व एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया। इसके बाद भी भाजपा नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने आरोपी शिवशंकर पटेल के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की उद्घोषणा जारी की। नोटिस जारी होने के बाद सोमवार की रात मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मढ़िया गांव स्थित उनके आवास पर जाकर आरोपी को इसका तामिला कराया। कोर्ट की ओर से उन्हें 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य शिवशंकर पटेल की पत्नी अनिता पटेल दो बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है। वहीं इस वर्ष वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थीं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी निरीक्ष संजीव मिश्रा ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी नोटिस सीआरपीसी की धारा 82 का नोटिस शिवशंकर पटेल का तामिल करा दिया गया है।
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रिपोर्ट -कमलजीत सिंह
बाइट - 1690
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