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यूपी: एएसपी ने आरआई पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप, सीएम से लगाई गुहार

Wed, 28 Jul 2021 09:57 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली

सार

देर शाम प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया आरआई को अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस लाइन में तैनात प्रतिसार निरीक्षण (आरआई) रविंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) अनिल कुमार के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दुर्व्यवहार किया। एएसपी ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और इसकी प्रतिलिपि सीएम को भी भेजी है। वहीं देर शाम प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया आरआई को अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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एएसपी ने पत्र में लिखा है कि 20 जुलाई को उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया था। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस लाइन में विभिन्न मदों में तैनात कर्मियों का नियुक्ति रजिस्टर अवलोकन के लिए होमगार्ड को भेजकर मंगाया था। लेकिन, रजिस्टर देने के बजाय प्रतिसार निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह उनके कार्यालय पहुंचे और धमकी दी।

कहा ‘पुलिस लाइन में तैनात एएसपी, सीओ सभी मेरे रहमोकरम पर हैं। पुलिस लाइन की सभी खरीदारी करता हूं, जो चाहे वह करूं। कर्मचारियों के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो।’ एएसपी ने बताया कि उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों और सीएम को पत्र भेजकर प्रतिसार निरीक्षक के व्यवहार से अवगत करा दिया है। आगे उन्हें जो निर्देश मिलेगा, उसका पालन करेंगे। 

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आईजी ने दोनों पक्षों से ली जानकारी

एएसपी (नक्सल) अनिल कुमार और आरआई रविंद्र कुमार के बीच विवाद का मामला संज्ञान में आने के बाद बुधवार की दोपहर आईजी एसके भगत जांच के लिए पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने दोनों लोगों से विवाद के संबंध में जानकारी ली और बयान दर्ज किए। इसके बाद एएसपी के कार्यालय में तैनात कर्मियों की आईजी के सामने पेशी हुई। आईजी ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में किसी के खिलाफ कुछ कहना ठीक नहीं है। पुलिस विभाग में ऐसी घटना का होना दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

वहीं देर शाम प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) को अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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