बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में करीब 16 साल पहले सराफ की दुकान में नकाब लगाकर चोरी करने वाले चोर को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीनान निवासी मोहम्मद मूवीन ने खुर्जा नगर कोतवाली में 23 मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उनकी पुराना सराफा के बराबर में दुकान है। चोरों ने दुकान में नकब लगाकर सोने व चांदी की जेवरात चोरी कर ले गए हैं। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रकाश ने अभियुक्त अनवार निवासी नरसल घाट बुलंदशहर व आस मोहम्मद निवासी शेख पैन खुर्जा नगर को चोरी किए गए जेवरात के साथ गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की। पुलिस ने चोरों को उस समय घेरा, जब वह गहने बेचने के लिए अलीगढ़ जाने की फराक में थे। पुलिस ने अभियुक्त अनवर को पकड़ लिया और दूसरा बदमाश आस मोहम्मद फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश अनवर से चोरी किए गए गहने बरामद हुए। इस मुकदमे में गैंगस्टर व बरामदगी की धारा की बढ़ोतरी की गई। जांच के बाद अनवर व आस मोहम्मद के विरुद्ध तत्कालीन थाना प्रभारी करन सिंह चौहान ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 18 अप्रैल 2008 को आरोप पत्र अदालत में दिया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर विनीत चौधरी ने चोरी में दोषी मानते हुए अनवर को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि गैंगस्टर व बरामदगी के आरोप में दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त आस मोहम्मद को पूर्व में अदालत सजा सुना चुकी है।