स्याना कांड: योगेश राज ने दायर की सरेंडर याचिका
बुलंदशहर। स्याना हिंसा के आरोपी और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज ने बृहस्पतिवार को बुलंदशहर कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की है। योगेश राज की शुक्रवार को आत्म समर्पण किए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
तीन दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली की चिंगरावठी चौकी पर गोकशी को लेकर जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा में तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह और गांव चिंगरावठी निवासी युवक सुमित की मौत हो गई थी। एसआईटी ने जांच कर स्याना हिंसा के मामले में योगेश राज समेत 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट से आरोपी योगेश राज को जमानत मिल गई, जिस पर शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज को एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। योगेश के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को योगेश राज ने अधिवक्ता के माध्यम से बुलंदशहर कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की है। योगेश शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण करेगा।