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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास

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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को खेेत पर जाने के दौरान अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी ट्रक चालक ज्ञानी को एडीजे पॉक्सो तृतीय गुलाम मुस्तफा के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष अभियोजक पॉक्सो धर्मेंद्र कुमार राघव ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 अप्रैल 2013 को कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 14 मार्च 2013 को घर से पड़ोस के खेत में शौच के लिए गई थी। लेकिन, काफी समय बीतने के बावजूद घर नहीं लौटी। जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। इस संबंध में दो दिन बाद 16 मार्च को पीड़ित पिता ने थाने पर बेटी की गुमशुदगी के संबंध में शिकायती पत्र दिया था। लेकिन, पुलिस भी उसे खोज नहीं सकी। 15 अप्रैल को पीड़ित अपनी पुत्री को ढूंढते हुए देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव ग्यासपुर पहुंचा तो उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री को टांडा मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति का ट्रक चालक ज्ञानी निवासी गांव मैदामई अपने साथ बहला फुसलाकर रोडवेज बस से कहीं ले गया है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद किशोरी को 19 अप्रैल को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता से पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। साथ ही आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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सात गवाह किए गए पेश
मामले में न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में पीड़िता, उसके पिता, डाक्टर मंजू रानी, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, दुर्गा सिंह, विवेचक ज्ञानेश्वर बौद्ध, धर्मेंद्र कुमार अध्यापक को पेश किया गया। जिसके आधार पर आरोपी को दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
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