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छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, पांच वर्ष का हुआ कारावास

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छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद के एक गांव निवासी किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डॉ. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट ने युवक सूरज को दोषी माना है। कोर्ट ने उसे पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा व महेश कुमार सिंह राघव ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 18 अगस्त 2018 को थाने पर तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि रात में करीब साढ़े 11 बजे उनकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर ही बने शौचालय में गई थी। इसी दौरान गांव निवासी युवक ने उसे बेटी को पकड़कर छेड़छाड़ की। बेटी की चीख पुकार सुनकर परिजन जाग गए। उन्होंने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।
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यह गवाह हुए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम गवाह वादिया, दूसरा गवाह पीड़िता, तीसरा गवाह चिकित्सक डा. कृति, प्रधानाध्यापक हरिहर, विवेचक उपनिरीक्षक बिजेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल शशि की गवाही पेश की गई। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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