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पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास

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पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास
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बुलंदशहर। पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के अभियुक्त को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 52 हजार रुपये को अर्थदंड भी लगाया गया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसी वारदात से पीड़ित के भविष्य पर व उसके मानसिक संतुलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव में जुलाई 2018 को पांच साल की मासूम दुकान में सामान खरीदने गई थी। दुकानदार महेंद्र उस समय शराब के नशे में था। बुरी नीयत से झांसा देकर बच्ची को अंदर ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को दुकानदार की हरकत के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने थाने पर तहरीर देकर आरोपी दुकानदार महेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने शिकायत करने पर पीड़ित परिवार को धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि एडीजे द्वितीय/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी महेंद्र को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जिसमें से 26 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने की बात कही गई है।
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सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए
न्यायालय ने वारदात को जघन्य करार दिया। कहा कि इस तरह की वारदातें समाज में बढ़ रही हैं। इन पर रोक लगाना और समाज में फैल रही इस बुराई को दूर करने के लिए आरोपियों को नियमानुसार सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।
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