भाई के परिवार पर हमले के दोषियों को पांच साल की जेल
बुलंदशहर। भाई के परिवार पर जानलेवा हमला करने के दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनेन की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पांच-पांच साल की कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि पंकज निवासी गांव बझेड़ा थाना जहांगीराबाद ने 20 सितंबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी दादी भगवती देवी काफी वृद्ध हैं। उनके दिल्ली स्थित मकान पर चाचा प्रेम सिंह कब्जा करते हुए हड़पना चाहते हैं। जब उसके पिता, मां व अन्य मकान देखने गए तो आरोपी द्वारा भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। जब मैने व मेरे भाई दीपक कुमार ने चाचा से इसका विरोध किया तो चाचा प्रेम सिंह ने गांव निवासी अपने सहयोगी लक्ष्मण सिंह, कन्हैया और हरेंद्र के साथ सुबह करीब सात बजे घर में घुसकर लाठी-डंडों व फरसे से हमला किया। हमले में मुझे, मेरे भाई दीपक, मां किरन देवी और पिता प्रकाश चंद को गंभीर चोटें आई थी। मामले में चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा और छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही क्रॉस केस में दीपक व पंकज को दोषी पाते हुए एक-एक साल की जेल और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
इनकी हुई गवाही : मामले में शिकायतकर्ता पंकज कुमार, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, प्रकाश चंद्र, धर्मवीरसिंह औऱ मौ. नईम के बयान दर्ज किए गए।