ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार
- सब्सिडी लेने को गांव में 10 किसानों का बनाना होगा समूह
- 10 लाख में मिलेगा ट्रैक्टर व कृषि यंत्र, आठ लाख देगी सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर सरकार 80 फीसदी सब्सिडी देगी। इसके लिए गांव में 10 किसानों का समूह बनाकर कृषि विभाग में आवेदन करना होगा।
शासन ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी) योजना से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए गांव के 10 किसान एक समूह बनाकर उसका मेरठ स्थित चिट फंड में रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद कृषि विभाग में आवेदन करना होगा। योजना के तहत ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से 80 फीसदी यानि आठ लाख सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। जबकि एक लाख किसानों को जमा कराना होगा और एक लाख बैंक ऋण देगा। यह ऋण ट्रैक्टर मिलने के बाद उससे होने वाली बचत से अदा किया जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले के प्रत्येक ब्लॉक से दो-दो समूह को लाभ मिलेगा। इस तरह से जिले के 16 ब्लॉकों में 32 समूहों को लाभ मिलेगा। समूह में शामिल होने वाले किसानों का कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग ने किसानों से समूह बनाकर आवेदन करने का आह्वान किया है।
शासन ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी) योजना से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करने का है।
- आरपी सिंह, उप कृषि निदेशक