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वाहन का चालान कटा तो मौके पर ही जमा हो सकेगा जुर्माना

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बदायूं। अब चालान कटने पर किसी व्यक्ति को जुर्माना धनराशि जमा करने के लिए न्यायालय तक भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नकदी न होने पर भी संबंधित व्यक्ति मौके पर क्रेडिट या एटीएम कार्ड लगाकर जुर्माना की धनराशि जमा कर सकेगा। इसके लिए पुलिस कर्मियों को स्वैप मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के कुछ थानों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अन्य थानों में जल्द इसकी शुरुआत होगी।
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अब तक ऑनलाइन चालान के दौरान वाहन मालिक को सबसे बड़ी दिक्कत जुर्माना धनराशि जमा करने में हो रही थी। इसके लिए उन्हें या तो यातायात पुलिस के कार्यालय जाना पड़ता था या फिर उन्हें धनराशि न्यायालय में जमा करनी पड़ती थी। इसके लिए तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें अतिरिक्त खर्चा भी होता था। ऑनलाइन चालान करने के दौरान पुलिस के एप में जुर्माना जमा करने का भी ऑप्शन होता है लेकिन उससे धनराशि जमा नहीं हो पाती। इससे केवल चालान काट दिया जाता है। पर, अब जहां वाहन का चालान कटेगा, वहीं उनकी जुर्माना धनराशि भी जमा हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यातायात पुलिस को स्वैप मशीन उपलब्ध कराई गईं हैं। फिलहाल यह मशीन यातायात पुलिस और कुछ थानों में हैं, जहां चालान के साथ-साथ ऑनलाइन जुर्माना भरने की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए यातायात पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चालान करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। अब तक बदायूं जिले को 20 मशीन मिल चुकी हैं। 30 मशीन जल्द आएंगी।
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तहसील स्तर के थानों में दी जा रही स्वैप मशीन
फिलहाल जिले के तीन थानों में स्वैप मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। थाना सिविल लाइंस, कोतवाली बिसौली और कोतवाली दातागंज को मशीन दी गई है। तीनों थानों के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके अलावा यह मशीनें यातायात पुलिस के पास रहेंगी और मशीन आने पर अन्य थानों को मुहैया कराई जाएंगीं।
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अब ऑनलाइन चालान के दौरान ही वाहन मालिक उसके जुर्माने की धनराशि जमा कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को स्वैप मशीन दी गई हैं। इससे क्रेडिट कार्ड, एटीएम आदि से ऑनलाइन पेमेंट होगा। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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- अब्दुल सत्तार खां, यातायात प्रभारी
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