बदायूं। डीएम के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने सभी होटलों, बरातघरों और समारोह स्थल प्रबंधकों को नोटिस जारी की है। स्पष्ट किया गया है किसी भी आयोजन में शराब पार्टी के लिए वन डे बार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने घर, लॉन और कार्यक्रम स्थल पर शराब पार्टी के लिए छूट तो दी है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके लिए निर्धारित शुल्क भरना पड़ेगा। घर के अंदर पार्टी करने के लिए छह घंटे के लिए लाइसेंस फीस के तौर चार हजार तो किसी होटल, बरातघर या समारोह स्थल पर शराब पार्टी करने के लिए 11 हजार रुपये जमा करने होंगे ।
आबकारी इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि वन डे बार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। अगर बिना लाइसेंस के किसी पार्टी में शराब पीते या पिलाते पकड़े गए तो उनके कार्रवाई की जाएगी। संवाद