बदायूं। न्यायालय एनडीपीएस एडीजे कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश ने आरोपी जसवीर को दोषी करार दिया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
तीन साल पहले वर्ष 2023 में जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव बस्तोई सीकरी निवासी जसवीर को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।