बदायूं। आठ साल पुराने हत्या के मामले में नामजद तीन किशोर अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने अपने आदेश में किशोर सुधार गृह में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। किशोर न्याय बोर्ड ने एक किशोर अपचारी को 15 दिन और दो किशोरी बहनों को सात दिन वृद्धाश्रम में सेवादान भी करने का आदेश दिया है।
थाना दातागंज क्षेत्र के निवासी वादी ने 25 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पुत्र, पुत्री और उसके समधी पर किशोरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। किशोरों द्वारा की गई फायरिंग से समधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्हें किशोर सुधार गृह भेज दिया गया।
किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने बहस सुनने के बाद तीनों किशोर को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा दोनों किशोरी को सात दिन और किशोर को 15 दिन के सेवादान करने का भी आदेश दिया है।