डीएम ने कहा कि क्षेत्र में उपद्रवी, असामाजिक तत्वों, अपराधियों की पहचान करें। उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जाए। आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। जिले में धारा 144 प्रभावी है। जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम संचालित है। जिसके नंबर 05832 266052, 05832 266054, 7505389289 व 7505395940 हैं। किसी समस्या के लिए लोग इस पर फोन कर सकते हैं।
जिले में 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा
जून व जुलाई में गंगा दशहरा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), पुर्णिमा व मोहर्रम मनाए जाने हैं। साथ ही प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 पूरे जिले में लागू की गई है। जो 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।