कोरोना होने पर जाना होगा फैक्टरी परिसर से बाहर
नजीबाबाद। द्वारिकेश चीनी मिल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से संबंधित फरमान जारी किए जाने से कर्मचारियों और अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। अब फैक्टरी आवास में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर फैक्टरी परिसर से बाहर जाना होगा। साथ ही उन्हें अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। मिल प्रशासन ने हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए नोटिस बोर्ड पर गाइडलाइन चस्पा की है।
द्वारिकेश चीनी मिल के उपाध्यक्ष (वर्क्स) केपी सिंह ने द्वारा जारी निर्देश में संस्थान से बाहर रात्रि ठहरकर वापस लौटने पर कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी आरटीपीसीआर जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर फैक्टरी में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों को फैक्टरी में लाने से 24 घंटे पूर्व लिखित में अनुमति लेनी होगी। फैक्टरी आवास में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें परिसर से बाहर जाना होगा और रहने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल चैक होने के बाद ही फैक्टरी में प्रवेश दिया जाएगा।
फैक्टरी में कोरियर मैन, अखबार वितरक और घरेलू नौकर के प्रवेश की अनुमति नहीं है, जबकि दूध आपूर्तिकर्ता और प्रेस करने वाले को आने जानी की अनुमति रहेगी। इसके अलावा फैक्टरी परिसर में ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने पर पूूर्ण प्रतिबंध होगा। मिल प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।