बिजनौर जनपद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। गुंडा एक्ट के मामले में प्रशासन की कोर्ट ने जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष को जिले में ही घूमते हुए देखा गया।
चांदपुर पुलिस ने मौजूदा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान पुत्र निसार अहमद निवासी मोहल्ला चाहसंग चांदपुर को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया था। मामले में सुनवाई करने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने 14 मार्च को आदेश जारी किए। जिनमें शेरबाज पठान को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
आदेश जारी किए गए की छह महीने की अवधि में जिले में दिखाई देने पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि शेरबाज पठान को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
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उधर, इस मामले में चांदपुर पुलिस को भनक नहीं लग पाई। जिसके चलते मंगलवार तक शेरबाज पठान को जिले में ही घूमते हुए देखा गया। इतना ही नहीं मंगलवार को ही जिला मुख्यालय पर शेरबाज पठान घूमते हुए दिखाई दिए।
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बता दें कि शेरबाज पठान पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीएम प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि शेरबाज पठान काफी लंबे समय से हाजिर नहीं हो रहे थे। कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यह फाइल काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। अब इस पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि यह एक पक्षीय कार्रवाई है। 2017 में मेरे पास एक नोटिस आया था, उस समय जिले में तैनात डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतने लंबे समय बाद यह कार्रवाई क्यों हुई समझ नहीं आ रहा। उच्चाधिकारियों से इस मामले में वार्ता की जाएगी।