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Bijnor News: हिस्ट्रीशीटर सहित दो को आजीवन कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर/किरतपुर। न्यायालय ने पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर 84 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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गांव शादीपुर जैना किरतपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर राजन पुत्र नरपल ने जान से मारने धमकी देते हुए गोली चलाई थी। किरतपुर के शादीपुर चना निवासी कुंदेश देवी पत्नी महावीर सिंह ने 20 मार्च 2022 को हुए घटनाक्रम में राजन पुत्र नरपल और उसके साथी औरंगपुर नंदलाल किरतपुर निवासी रिपुल पुत्र दिग्विजय के खिलाफ किरतपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। बिजनौर के एससी-एसटी एक्ट न्यायालय में मामला विचाराधीन था। किरतपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले में की गई पैरवी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने हिस्ट्रीशीटर राजन और रिपुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 42 -42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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