बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त ताजिम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 5 फरवरी 2025 को वह गांव के ही मंदिर में गई थी। उसकी पांच साल की पौत्री घर से मंदिर में उसके पास आ रही थी। मंदिर के पास ही गांव का ही ताजिम उसकी पौत्री को बहला फुसला कर खिरनी के कब्रिस्तान में ले गया।
जहां आरोपी ताजिम ने बालिका के साथ छेड़खानी की और उसके कपड़े उतार दिए। हालांकि गांव की ही एक महिला ने आरोपी को देख लिया। इसके बाद आरोपी बालिका को छोड़कर भाग निकला था। घर पहुंच कर बालिका ने पूरा वाकया सुनाया।
पुलिस ने गहनता से विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने अभियुक्त ताजिम उर्फ शक्तिमान को दोषी माना और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।