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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सद्दाम को 20 साल का कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सद्दाम को 20 साल का कारावास
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बिजनौर। स्पेशल जज पोक्सो पारुल जैन ने नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी मिले सद्दाम पुत्र हनीफ निवासी थाना लक्सर को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौड के अनुसार रेलवे में कार्यरत एक कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी 23 मई 2015 को वैष्णो देवी गई हुई थी। वह रात्रि ड्यूटी पर था। घर पर उसकी दो लड़कियां थीं। एक लड़की का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि जब वह कक्षा आठ में पढ़ती थी तब 23/24 मई की रात में नाराज होकर अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए रेलवे स्टेशन नजीबाबाद गई थी। वहां उसे सद्दाम पुत्र हनीफ मिला और बहला-फुसलाकर उसे अपने गांव लुक्सरी थाना लक्सर जिला नजीबाबाद में ले गया। वहां सद्दाम ने उससे दुष्कर्म किया तथा उसे दिल्ली ले जाने के लिए फिर से नजीबाबाद लाया। इस मामले में सद्दाम को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 70 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा पुनर्वास के लिए प्रदान की जाए। संवाद
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