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मजदूरों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी पीएम श्रमयोगी मानधन योजना

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बुढ़ापे का सहारा बनेगी पीएम श्रमयोगी मानधन योजना
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बिजनौर। सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना चलाई गई है। जो मजदूरों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर वाले मजदूरों को पेंशन दी जाएगी। इसके लिए जिले में अब तक आठ हजार से अधिक श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है।
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, ड्राइवर, धोबी, बढ़ई, फुटपाथ पर कपड़ा बेचने वाले, खेतीहर मजदूर, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, प्लंबर आदि को मिलेगा। जिन श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना में केवल 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनकी आयु 60 साल होने पर उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके चलते सरकार उन्हें प्रत्येक माह तीन हजार रुपये पेंशन देगी। इसके लिए पहले श्रमिक को अपनी उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होंगे। इसके साथ ही सरकार भी हर महीने उतने ही रुपये जमी करेगी।
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पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने वाले खाताधारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को इस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। श्रमिक को हर तीन हजार रुपये के हिसाब से सालाना 36 हजार रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी।
उम्र के तहत योजना में अंशदान पर नजर
प्रवेश आयु (वर्ष में) सदस्यों का मासिक अंशदान(रुपये) केंद्रीय सरकार का मासिक अंशदान
18 55 55
19 58 58
20 61 61
21 64 64
22 68 68
23 72 72
24 76 76
25 80 80
26 85 85
27 90 90
28 95 95
29 100 100
30 105 105
31 110 110
32 120 120
33 130 130
34 140 140
35 150 150
36 160 160
37 170 170
38 180 180
39 190 190
40 200 200
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