फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: दस साल के बालक की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने वरुण (10) की हत्या करने के केस में अभियुक्त टिंकू को दोषी पाया है। अदालत ने टिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मृतक बालक की मां को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि थाना चांदपुर में उमेश कुमार निवासी लिंडरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि गांव जाफरपुर कोट गांव निवासी उसका भांजा वरुण पुत्र ओमपाल सैनी 16 जनवरी 2023 की खेलने के लिए घर से निकला जोकि खेलते खेलते ही लापता हो गया। 17 जनवरी को गन्ने के खेत में वरुण का शव पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वरुण की गला घोंटकर हत्या किया जाना सामने आया। पुलिस की जांच में मृतक बालक की मां और पड़ोसी टिंकू पुत्र चुन्नी का नाम प्रकाश में आया। बताया कि अवैध संबंधों के चलते वरुण की हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके पड़ोसी टिंकू को जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सैल और चांदपुर पुलिस ने मजबूती के साथ अदालत में केस की पैरवी की। साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से अदालत के सामने रखा गया। अब अदालत ने टिंकू पुत्र चुन्नी निवासी जाफरपुर कोट को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें