मेक माई ट्रिप कंपनी पर 37 हजार का जुर्माना
बिजनौर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मेक माई ट्रिप इंडिया लिमिटेड कंपनी पर नैनीताल में बुक कराया गया होटल में कमरा नहीं देने पर 37 हजार रुपये देने का आदेश कंपनी को दिया है।
थाना कोतवाली के गांव भरेरा निवासी सौरभ कुमार ने फोरम में दायर परिवाद में कहा था कि मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन होटल बुक कराने की सेवा प्रदाता प्रतिष्ठित कंपनी है। उन्होंने इस कंपनी से 13 अप्रैल 2018 को नैनीताल में एक होटल का रूम एक जून से चार जून तक कमरा बुक कराया था और 7262 रुपये का भुगतान भी कर दिया था। जब एक जून को वह अपने परिवार के साथ बुक कराए गए होटल पर पहुंचा तो होटल कर्मियों द्वारा बताया गया कि उसके लिए कोई कमरा बुक नहीं कराया गया है। कंपनी से संपर्क करने पर कंपनी ने अपनी भूल स्वीकार की और एक अन्य होटल में उससे जाने का आग्रह किया। दोनों होटलों में कोई कमरा नहीं मिला। उसे अन्य होटल में कमरा लेना पड़ा। इस मामले में कंपनी द्वारा कहा गया कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दीपा जैन, सदस्य मनोज पांडेय व महिला सदस्य डॉ. मनीला द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि कंपनी द्वारा इस मामले में देय सेवा में घोर कमी की गई है। कंपनी को आदेश दिया गया कि वह सौरभ कुमार को 7264 रुपये, 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें। कंपनी को परिवादी को हुई मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए 23 हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में सात हजार रुपये 30 दिन के अंदर अदा करने को कहा गया है।