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बिजनौर: अनुसूचित जाति की लड़की से दुष्कर्म में आरोपी को आजीवन कारावास

Fri, 22 Oct 2021 10:04 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर

सार

जज ने आरोपी हुसैन अली को अनुसूचित जाति की लड़की को बहला फुसलाकर उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने एवं बलात्कार का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट बलजोर सिंह ने अनुसूचित जाति की एक लड़की को विवाह करने के लिए उसका अपहरण करने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हुसैन अली उर्फ कम्बर को आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना धामपुर के एक गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति की 19 वर्षीय पुत्री को गांव मिलक जहांगीराबाद निवासी हुसैन अली बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसको काफी तलाश किया गया लेकिन कहीं पता नहीं चला। हुसैन अली पूर्व में ही शादीशुदा था, उसके तीन बच्चे भी थे। जिसने शादी की बात छुपाकर धोखा देकर विवाह करने के लिए लड़की का अपहरण किया, उसे चंडीगढ़़ में रखा। उससे जबरदस्ती संबंध बनाए और दुष्कर्म किया। 

कोर्ट ने इस मामले में हुसैन अली को अनुसूचित जाति की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने एवं बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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