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Bijnor News: किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कल्पना पांडेय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में अभियुक्त मुजाहिद को दोषी पाया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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एडीजीसी भालेंद्र राठौड़ ने बताया कि एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद में छह नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि थाना नगीना देहात के गांव झक्काकी निवासी मुजाहिद पुत्र अहसान उसकी 17 साल बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और गलत काम किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के साथ ही आरोपी मुजाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद पॉक्सो और अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। आरोप पत्र को संज्ञान में लेकर अदालत ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुजाहिद को दोषी पाया है। मामले में आठ गवाह थे, जिनमें सात गवाहों ने अदालत में गवाही दी। अभियुक्त मुजाहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उधर इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ और पुलिस ने मजबूती से पैरवी की। जिसके चलते नौ महीने में अभियुक्त को सजा सुनाई जा सकी।
चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार
बिजनौर। शहर कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसके जेठ का बेटा, उसकी छह साल की बेटी को अपने निर्माणाधीन मकान में ले गया। जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
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