जिले में जिम रहेंगे बंद, 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे सिनेमा हॉल व रेस्टोरेंट
बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा ने जिले में कोरोना के सक्रिय केस एक हजार से पार होने पर कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। घर से बाहर सभी जगह पर मास्क को अनिवार्य किया है। जनता से कोरोना संक्रमण रोकने में सहयोग की अपील की है।
डीएम के अनुसार धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराने, वन्य प्राणी उद्यान एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग करने को कहा है। स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क व जिम बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रेस्टोरेंट/होटल/फूड ज्वाइंट्स व सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश मिलेगा। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। आईटी से संबंधित निजी फर्म वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करेंगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में अधिकतम 100 व खुले स्थानों पर ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे। आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। डीएम ने निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।