समर्थक को ही पंचायत सहायक बनाने पर जोर
बिजनौर। पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया 30 जुलाई आज से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर पंचायतों में जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। प्रधान और विपक्ष अपने समर्थकों को रखे जाने की जोड़तोड़ में लगे हैं। लोग विकास भवन में रिश्तेदार की परिभाषा जानने आ रहे हैं।
जिले की 1123 पंचायत में पंचायत सहायक रखे जाएंगे। शासन ने नियुक्ति के लिए मानक तय किए हैं। नियुक्ति के नियमों में कहा गया है कि प्रधान, पंचायत सदस्य, सचिव का रिश्तेदार पंचायत सहायक नहीं रखा जाएगा। इस नियम के बाद प्रधान और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। दोनों पक्ष विकास भवन में सीडीओ व डीपीआरओ दफ्तरों में यह जानकारी लेने आ रहे हैं कि रिश्तेदार की श्रेणी में कौन-कौन आते हैं। डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि नियुक्ति के नियम स्पष्ट है। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। गड़बड़ी सामने आई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंचायत सहायक प्रधान की आरक्षण श्रेणी का ही होगा और उसी पंचायत का होगा।
नियुक्ति की प्रक्रिया ये होगी
डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि 30 जुलाई व एक अगस्त को पंचायत में मुनादी होगी। यदि पंचायत में दो तीन गांव है तो सभी गांवों में मुनादी कराई जाएगी। आवेदन दो अगस्त से 17 अगस्त तक लिए जाएंगे। योग्यता इंटरमीडिएट है, आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो। मेरिट सूची 24 अगस्त से 31 अगस्त तक बनेगी। पंचायत की प्रशासनिक समिति सूची अनुमोदित करके डीपीआरओ दफ्तर भेजेगी। डीएम की अध्यक्षता वाली समिति एक सितंबर से सात सितंबर तक आवेदन पत्र का परीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत आठ सितंबर से 10 सितंबर तक नियुक्त पत्र जारी करेगी।