बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने किशोर के साथ कुकर्म में अभियुक्त ललित को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
15 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने थाना किरतपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि ग्राम आलमपुर गंगावाल उर्फ गंगावाल निवासी लक्की पुत्र गजराज सिंह ने उसके बेटे के साथ गलत कार्य किया। पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। विचरण उपरांत अदालत ने आरोपी लकी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस केस में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत अभियोजन पक्ष और किरतपुर पुलिस ने भी मजबूत तरीके से पैरवी की। जिसके चलते अदालत ने भी दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।