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कार्यकाल समाप्त होने पर समिति हुई भंग

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बिजनौर। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर समिति को भंग कर दिया गया है। संयुक्त सचिव के निर्देश पर महिला एवं बाल कल्याण निदेशक लखनऊ ने यह कार्रवाई की है। दिसंबर 2016 में गठित किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का कार्यकाल दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुका है।
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उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव अजय कुमार सिंह के 31 जनवरी के आधिकारिक पत्र के अनुसार नवीन बाल कल्याण समिति के गठन होने तक बाल कल्याण समिति का कार्य प्रभार जनपद स्तर पर डीएम या डीएम द्वारा नामित एडीएम या एसडीएम स्तर के अधिकारी संभालेंगे। जबकि किशोर न्याय बोर्ड का कार्य प्रभार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट संभालेंगे। उपजिलाधिकारी बृजेश कुमार सिंह ने संयुक्त सचिव का आधिकारिक पत्र मिलने की पुष्टि की है।
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