जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को बीमा की दो लाख की धनराशि प्राप्त हुई। आयोग की तरफ से दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि औराई के औरंगाबाद निवासी परमिता पत्नी स्वॅ. विजय कुमार ने 25 जून 2026 को परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया था कि उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उसके पति का बीमा होने के बाद भी लाभ नहीं दिया गया। आयोग की पीठ ने विपक्षी संख्या दो प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भदोही को आदेश दिया कि वह परिवादी को दो महीने के भीतर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख, मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपये अदा करें। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा। आदेश के अनुपालन में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के पक्ष में दो लाख आठ हजार 943 का चेक जमा कराया गया। धनराशि आयोग के खाते में प्राप्त होने के बाद आयोग ने परमिता को उनके अधिवक्ता की पहचान पर चेक सौंपा।