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आज से खुलेंगी दुकानें, प्रोटोकाल रहेगा प्रभावी

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ज्ञानपुर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए करीब एक महीने से अधिक समय तक लागू कोरोना कर्फ्यू में काफी ढील दी गई है। मंगलवार को सुबह सात से शाम सात बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू संग शनिवार और रविवार की बंदी प्रभावी रहेगी। दुकानों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।
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कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमित और मौत को लेकर शासन से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। माह भर पूर्व से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया। जिसमें जरूरी दुकानों को छोड़कर अन्य को बंद करने का निर्देश दिया गया था। जिसके कारण व्यापारियों का कारोबार जहां प्रभावित हुआ वहीं शादी-विवाह के सीजन में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संक्रमण की रफ्तार थमने पर शासन ने 55 जिलों में राहत दी, जिसमें भदोही भी शामिल रहा। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि एक जून को सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। सप्ताह में पांच दिन खोलने की अनुमति होगी। प्रतिदिन रात्रि कालीन कर्फ्यू और शुक्रवार शाम सात से सोमवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी।
शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकान और बाजार में मास्क अनिवार्य रहेगा। दुकानों पर दो गज की दूरी संग सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ खोलनी होगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में केवल सफाई कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जाने की अनुमति होगी। कोविड-19 नियंत्रण अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। तीन पहिया ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु ना हो। जिले में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से संबंधित बीज, खाद, कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
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