एसटीएफ ने उसे विधायक का गनर और विष्णु का सहयोगी बताया। एसटीएफ के मुताबिक विष्णु मिश्र आनापुर में ही कई दिनों से ठहरा था, लेकिन हाथ नहीं लगा। ग्राम प्रधान के बयान पर पुलिस ने विष्णु मिश्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। ग्राम प्रधान की निशानदेही पर एसटीएफ ने कौलापुर, फकीरपुर सहित तीन गांवों में दबिश दी, लेकिन विधायक का पुत्र हाथ नहीं लगा।
वहीं दूसरी ओर मेडिकल मुआयना के बाद ग्राम प्रधान को जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि एसटीएफ पूरे मुकदमे की विवेचना कर रही है। अवैध पिस्टल मिलने के मामले में विधायक पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।