बस्ती। बिना फिटनेस और परमिट के संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलेगा। यह आदेश शासन से प्राप्त हुआ है, जिसके बाद इन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं, छात्रों के घायल होने या मौत मामलों को सरकार और शासन ने गंभीरता से लिया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन फरीदउद्दीन ने बताया कि समस्त विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वयं सक्रिय होकर अपने विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लें, और गठित समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित करें। ताकि स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक पूर्ण किए जाने के संबंध में अपनी स्तर से सुनिश्चित किया जा सके।
बताया कि समस्त विद्यालय संचालक यह भी सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक पूर्ण किए जाने के संबंध में अपने स्तर से भली भांति जांच कर लें। भविष्य में स्कूल वाहनों से दुर्घटना घटित ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश के समस्त जनपदों में स्कूली वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है।
यदि इन अभियान के दौरान कोई स्कूली वाहन निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो वाहन के पंजीयन निलंबन से लेकर विद्यालय की मान्यता निरस्त किए जाने एवं अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।