- अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया
- तीन अक्तूबर 2019 को रात साढ़े 11 बजे अंजाम दी गई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पांच वर्ष पहले सोनहा थानाक्षेत्र के एक गांव में दो सगी बहनों पर तेजाब फेंके जाने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को 12-12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
वारदात तीन अक्तूबर 2019 को हुई थी। दोनों बहनें बरामदे में सोई हुई थीं। रात साढ़े 11 बजे कड़जहन निवासी राकेश यादव अपने साथी बड़ोखर गांव के रहने वाले सराफतुल्लाह को लेकर पहुंचा और तेजाब फेंक कर फरार हो गया। इस हमले में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई जबकि छोटी बहन पर भी तेजाब के छींटे पड़े थे। पीड़िताओं के भाई ने राकेश और सराफतुल्लाह के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि राकेश यादव बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाता है। अच्छी आमदनी न होने से वह परेशान रहता था। इसी बीच पीड़िता का भाई सर्विसिंग कराने गया तो बताया कि उसके पिता झाड़फूंक करते हैं। दुकान की तरक्की के लिए ताबीज बनवाने राकेश उसके घर आने-जाने लगा।
इस दौरान बड़ी बहन से उसकी नजदीकी बढ़ गई और फोन पर बातचीत होने लगी। दुकान तरक्की के बजाय और बर्बाद होने लगी। इसी बीच उसे पता चला कि प्रेमिका की शादी उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दी है। इसके बाद राकेश ने सराफतुल्लाह के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में उसने गाड़ियों से निकलने वाली पुरानी बैट्रियों से इकट्ठा किए गए तेजाब का इस्तेमाल किया था। तत्कालीन एसआई रामा यादव ने तफ्तीश के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।