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Basti News: जानलेवा हमले में सात साल की सजा

Mon, 01 Apr 2024 04:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। अपर जिला जज प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने प्राण घातक चोट पहुंचाने के मामले में दोषी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 13,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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एडीजीसी अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि लालगंज क्षेत्र के माधोपुर गांव में बबुन्ने व रामभेज के बीच बंटवारे का विवाद चल रहा था। 11 जून 2018 को रात में बबुन्ने ने लाठी-डंडे से राम भेज पर हमला कर दिया। बचाने पहुंचीं रामभेज की पत्नी चंद्रावती व पतोहू गुड़िया को भी मारपीट कर घायल कर दिया। रामभेज पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई में अदालत ने बबुन्ने को दोषी करार दिया गया। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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